वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता धारित करने वाले समाज कल्याण विभाग में दें सूचना

अल्मोड़ा। जिला समाज कल्याण अधिकारी आराधना त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 59 साल 6 माह पूर्ण हो चुकी है तथा जो वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता धारित करते हों वे निर्धारित प्रारूप पर अपनी सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा ब्लॉकों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें पेंशन का लाभ दिया जा सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार इस डाटा को तैयार करने का उद्देश्य यह है कि जैसे ही पात्र व्यक्ति 60 वर्ष का होता है तो उसको तत्समय पेंशन का लाभ दिया जा सके। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यह भी है कि यदि किसी कारण लाभार्थी अपना आवेदन प्रस्तुत न कर सके तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी स्वयं उस व्यक्ति तक पहुंच सके और वृद्धावस्था पेंशन के लिए उस व्यक्ति के फॉर्म आदि भर सके। इस संबंध में उन्होंने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि उनके क्षेत्र में जो भी ऐसे पात्र व्यक्ति हैं, उनकी सूचना आगामी 02 अक्तूबर तक समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने में विभाग का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मोबाइल नंबर 8006012721 पर या नजदीकी समाज कल्याण विभाग के किसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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