विस्थापितों की सुविधाओं के मामले में सरकार से जवाब मांगा

नैनीताल। हाइकोर्ट ने गुरुवार को हरिद्वार के सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों के मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 31 दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। हरिद्वार की जनकल्याण समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि राज्य सरकार ने टिहरी विस्थापितों को हरिद्वार के सुमन नगर में विस्थापित किया है, जहां पर अभी तक स्कूल, अस्पताल समेत कई अन्य जरूरी सुविधाओं का अभाव है। उक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्थापितों को अन्य जगह जाना पड़ता है। समिति ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि वहां पर रह रहे लोगों को जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में सरकार को निर्देश जारी करे। जबकि इससे पहले विस्थापित राज्य सरकार व प्रशासन को कई बार इस संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हुआ है। गुरुवार को सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से 31 दिसंबर तक जवाब मांगा है।


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