उत्तराखंड परिवहन निगम(रोडवेज) में निकली बम्पर भर्ती, कैसे करें आवेदन यहाँ जानें
देहरादून। रोडवेज बसों में जल्द ही ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी दूर होने जा रही है। परिवहन निगम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से यह भर्तियां कर रहा है। इसके लिए एमकेएसएसएसएस लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगी।
ड्राइवर के 233 और कंडक्टरों के 356 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से 10 सितंबर तक होंगे। आवेदकों को फॉर्म के साथ ही सभी दस्तावेज भी ऑनलाइन जमा कराने होंगे। आवेदन शुल्क 375 रुपया है जो ऑनलाइन जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट- www.mkssssltd.com है।
दोनों पदों पर भर्तियों के लिए शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर मेरिट बनेगी। चयनितों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद जो चुने जाएंगे, उनकी एक महीने की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद उन्हें परिवहन निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।
चालकों के लिए आवश्यक अर्हताएं
1. चालक की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए।
2. चालक के पास भारी वाहन चलाने का लाईसेंस, जिसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने का इण्डोर्समेन्ट एवं हिल इन्डोर्समेन्ट आवश्यक होगा।
3. चालक की सामान्य दृष्टि का चिकित्सक का मेडिकल प्रमाण पत्र एवं इएनटी तथा कार्डियोलोजी प्रमाण-पत्र आवश्यक है (जो 06 माह से पूर्व का न हो)
4. बस संचालन के लिए चालक का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी अस्पताल का फिटनेस प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। (जो एक माह से अधिक पुराना न हो)
5. चालक को यातायात के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।
6. चालक का कोई अपराधिक रिकार्ड न हो। इस सम्बन्ध में एजेन्सी / फर्म प्रमाण-पत्र (Undertaking) देगी। चरित्र प्रमाण- पत्र एस०डी०एम० / तहसीलदार द्वारा जारी / पुलिस अधिकारी (जो उपाधीक्षक स्तर से कम न हो) द्वारा जारी होना आवश्यक है।
7. चालक के लाईसेंस की पुष्टि निगम द्वारा करायी जा सकती है। उत्तराखण्ड के मूल निवासी को वरीयता दी जायेगी । अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन के निर्देशानुसार छूट दी जाएगी।
परिचालकों के लिए आवश्यक अर्हताएं-
1. परिचालक की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष है।
2. परिचालक के पास यात्री वाहन परिचालन का वैध परिचालक लाईसेंस होना आवश्यक है। उत्तराखण्ड के मूल / स्थाई निवासी को वरीयता है जिस हेतु जिले के जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी से प्रदत्त स्थाई निवास प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।
3. किसी भी राज्य के शिक्षा बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त निम्न में से कम से कम एक अर्हता भी आवश्यक है।
3.1 उत्तराखण्ड परिवहन निगम के मृतक आश्रित।
3.2 भूतपूर्व सैनिक।
3.3 अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारी।
3.4 एन०सी०सी० के बी प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी।
3.5 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारत स्काउटस एवं गाइड संस्था से तृतीय सोपान / राज्य पुरस्कार अथवा राष्ट्रपति पुरस्कार के प्रमाण पत्र प्राप्त किये हो अथवा रोवर / रेन्जर की निपुर्णता प्राप्त की हो।
3.6 प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्राप्तांक वाले) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से ए लेवल का कंप्यूटर प्रशिक्षण सफलता से प्राप्त किया हो।
3.7 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से आई०टी०आई० का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त किया हो।
4. परिचालक की सामान्य दृष्टि का चिकित्सक का मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक है। (जो 06 माह से अधिक पुराना न हो)
5. बस परिचालन के लिए परिचालक का उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी अस्पताल का फिटनेस प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। (जो एक माह से अधिक पुराना न हो)।
6. परिचालक को यातायात नियमों / चिन्हों एवं प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिये।