Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • न्यायालय
  • यूपी पुलिस मुठभेड़ का सहारा न ले: सुप्रीम कोर्ट
  • उत्तर प्रदेश
  • न्यायालय

यूपी पुलिस मुठभेड़ का सहारा न ले: सुप्रीम कोर्ट

RNS INDIA NEWS 22/07/2020
SupremeCourtofIndia

कोर्ट ने जांच आयोग गठित करने के मसौदे को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान को आठ पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे और उसके पांच सहयोगियों की मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर गठित तीन सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के मसौदे को मंजूदी दे दी।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि जांच आयोग एक सप्ताह के भीतर काम करना शुरू कर दे और जांच को दो महीने के भीतर समाप्त कर लिया जाए। जांच आयोग के अन्य दो सदस्यों के रूप में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) शशिकांत अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता होंगे। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने भी अधिसूचना को मंजूरी दे दी और उत्तर प्रदेश सरकार को इसे अधिसूचित करने को कहा। शीर्ष अदालत ने केंद्र को जांच समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया और कहा कि समिति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि जांच आयोग कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ राज्य सरकार को भी सौंपेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच आयोग द्वारा की जाने वाली जांच का दायरा पर्याप्त होना चाहिए। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत आयोग के हाथों को बांधने के पक्ष में नहीं है और इसके लिए संदर्भ अवधि रखना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि आयोग को आठ पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके बाद हुई मुठभेड़ों में दुबे और उसके कथित सहयोगियों के मारे जाने की घटनाओं की जांच करनी होगी। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चौहान ने जांच आयोग का हिस्सा बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है। मेहता ने कहा कि पैनल उन परिस्थितियों की भी जांच करेगा जिनके तहत गैंगस्टर विकास दुबे को जमानत पर रिहा किया गया था, जबकि उसके ऊपर 65 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। सुप्रीम कोर्ट कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी
Next: साल भर में तीन तलाक की घटनाओं में 82 फीसदी कमी: नकवी

Related Post

default featured image
  • न्यायालय
  • राष्ट्रीय

निठारी कांड : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली बरी

RNS INDIA NEWS 30/07/2025
default featured image
  • न्यायालय
  • राष्ट्रीय

तुम उसके बुलाने पर होटल क्यों जाती थी, रेप का आरोप लगाने वाली महिला पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

RNS INDIA NEWS 17/07/2025
default featured image
  • न्यायालय
  • राष्ट्रीय

बोलने की आजादी की कीमत समझें नागरिक, खुद पर लगाएं नियंत्रण : सुप्रीम कोर्ट

RNS INDIA NEWS 15/07/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 28 सितम्बर
  • ऋषिकेश में गंगा की लहरों पर रोमांच का लुत्फ शुरू
  • आपदा प्रभावितों को मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करे सरकार:  कांग्रेस
  • एसआरटी परिसर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर एबीवीपी का कब्जा
  • परीक्षा आयोजन के पैटर्न में बदलाव की मांग उठाई
  • कांग्रेस ने की निर्वाचन आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.