उत्तम आचार्य को जिपं सदस्य पद से हटाया

रुद्रपुर। गुरुग्राम जिला पंचायत सीट के सदस्य उत्तम आचार्य की पद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से आदेश जारी कर दिये हैं। उत्तम आचार्य पर वन भूमि पर अतिक्रमण के चलते कार्रवाई हुई है। गुरुग्राम के जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य पर वन भूमि पर अवैध कब्जा होने की शिकायत की शिकायत हुई थी। जांच के बाद वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण का दोषी मानते हुए जिला पंचायत सदस्य के पद से हटा दिया था। इसके विरुद्ध उत्तम आचार्य ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। न्यायालय ने प्रशासनिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया था। इसके बाद गुरुग्राम के रिक्त पद पर चल रही चुनाव प्रक्रिया को डीएम ने निरस्त कर दिया था। विभाग की ओर से हाईकोर्ट के पारित आदेश के क्रम में सदस्यता संबंधी विवाद निस्तारण की कार्रवाई शुरू की गयी। जांच में पाया गया गया कि वन भूमि पर उत्तम आचार्य का पक्का आवासीय मकान है। जांच टीम ने जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य का पक्ष जाना। जांच रिपोर्ट में उत्तम आचार्य के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त संगत आधार बताया है। निदेशक बंशीधर तिवारी ने उत्तम आचार्य को जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र-08 गुरुग्राम से के पद से हटाने का आदेश पारित किया है। पद को रिक्त घोषित कर दिया है। वहीं डीपीआरओ रमेश त्रिपाठी ने उत्तम आचार्य की सदस्यता समाप्त करने के आदेश की पुष्टि की है।

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