Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • स्वास्थ्य
  • कोरोना
  • तब्लीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों ने जुर्म कबूला
  • उत्तर प्रदेश
  • कोरोना
  • राष्ट्रीय

तब्लीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों ने जुर्म कबूला

RNS INDIA NEWS 25/02/2021
rns featured image new

लखनऊ (आरएनएस)। अदालत ने तब्लीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500 के अर्थदंड से दंडित किया है। सीजेएम सुशील कुमारी ने आदेश में कहा है कि आरोपितों ने जो भी अपराध किए वो कोविड-19 महामारी के दौरान असामान्य परिस्थितियों में किया। तब समाज में अविश्वास व डर का माहौल था। लिहाजा, सभी विदेशी नागरिकों पर लगाए गए आरोपों में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया जाता है।
आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 व महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत के समक्ष आरोपितों की ओर से कहा गया कि कोविड-19 महामारी एक असामान्य परिस्थिति थी। वो सभी विदेशी हैं। टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और उनके कागजात वैध हैं। आरोपितों ने कहा कि उन्होंने जान-बूझकर कोई कृत्य नहीं किया है। वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाए।
वहीं लखनऊ के मडिय़ांव थाने में मुल्जिम मो. सफीउल्ला, जहीर इस्लाम, मो. अलाउद्दीन, जमीला अख्तर, रहीमा खातून, अकल्ली मोनाहर व जरीना खातुन के खिलाफ और काकोरी थाने में मुल्जिम मो. शीश सरकार, मो. रिपोन हुसैन, नजरुल इस्लाम, जुबैर इस्लाम सफीर, शाहीन मियां, नजरुल इस्लाम अनीक, अबू सूफियान खान, अब्दुल कासिम, मो. जलालुद्दीन व मो. कुतुबद्दीन के खिलाफ, जबकि कैसरबाग थाने में मुल्जिम शाइन बेक टोक्टोबोलोटोव, सुल्तान बेक तरसुब्यउल्लू, रुसलन टोक्सोबावे, जमीर बेग इमारालिवे, एदिन तलदु, कर्गन व दारुन तलदुकुर्गन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: उचित दाम न मिलने पर किसान सब्जियां फेंकने को मजबूर
Next: राशिफल 26 फरवरी

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध बरकरार रखा

RNS INDIA NEWS 19/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

भांजी से बात करने की खौफनाक सजा, मामाओं ने बीच सड़क पर युवक पर चढ़ा दी कार

RNS INDIA NEWS 13/06/2026 0
WhatsApp Image 2026-06-13 at 18.54.51
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न, 515 कैडेट बने सैन्य अधिकारी

RNS INDIA NEWS 13/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • 25 लाख की ठगी करने के आरोपी दो साइबर ठग पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार
  • उत्तराखण्ड में डेटा-लिंक्ड गवर्नेंस की दिशा में कदम, मुख्य सचिव ने कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण डेटा व तकनीक पर दिया जोर
  • बुजुर्ग के घर चोरी- नकदी और दस्तावेजों से भरा बैग गायब
  • अंतरजातीय विवाह के बाद युवती ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप
  • डालगांव जूनियर हाईस्कूल भवन के हाल, लकड़ी की टेक पर टिकी है छत
  • रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के घटिया डामरीकरण पर गुस्सा
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.