स्वच्छक के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

पिथौरागढ़(आरएनएस)। एक विद्यालय में कार्यरत स्वच्छक के हत्यारे को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त करावास भुगतना होगा। दोषी ने वर्ष 2019 में कुल्हाड़ी से वार स्वच्छक की हत्या कर दी थी। रमेश लाल निवासी ग्राम माडैया देवीपुरा, भोजपुर जिला मुरादाबाद यहां पुलहिंडोला जीआईसी में स्वच्छक पद पर कार्यरत थे। 15 अगस्त 2019 को पुलहिंडोला निवासी प्रकाश सिंह ने किसी बात पर विवाद के बाद रमेश लाल पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से रमेश लाल की मौके पर मौत हो गई। बाद में मृतक के बेटे अरुण कुमार ने पंचेश्वर थाने में प्रकाश सिंह के विरुद्ध खिलाफ हत्या और एससी-एसटी के तहत मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने बीती 14 अगस्त को प्रकाश सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्याधर जोशी ने पैरवी की।