सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति दिखाए वर्ना 27 करोड़ दे यूपी सरकार

नैनीताल। हाइकोर्ट ने गुरुवार को रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान यूपी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। कमिश्नर ने कहा कि 27 करोड़ रुपये के भुगतान करने के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह 21 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति दिखाएं अन्यथा 27 करोड़ रुपये का भुगतान करें। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। वहीं गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक कर्मचारियों का भुगतान क्यों नहीं किया गया। आज राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कर्मचारियों की समिति का जो पांच करोड़ रुपया सरकार को देना था, उसकी एक करोड़ की पहली किस्त के रूप में समिति को भुगतान किया जा चुका है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि उनको निगम द्वारा समय पर वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे है। न ही सरकार यूपी से पुराना बकाया ले रही है, जिसके कारण निगम उनको समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है।