सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन बंद रहेंगे प्रतिष्ठान

श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा

देहरादून। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन अधिनियम, 2017 की धारा-11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा० राज्यपाल, जनपद की सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2021 हेतु दिनॉंक 17 अपै्रल, 2021 (शनिवार) को मतदान हेतु सम्बन्घित क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान की तिथि दिनॉंक 17 अपै्रल, 2021 को इस अधिनियम की धारा-11 के उपबन्धों के अधीन यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनॉंक 17 अप्रैल, 2021 (शनिवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो सम्बन्धित कारखाने के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्राविधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कारखाना प्रबन्धक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

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