सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के टेंडर खोलने पर रोक लगाई

नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हल्द्वानी के गौला रोखड़ क्षेत्र में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए कि संबंधित टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन टेंडर किसी को एलॉट नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से 15 फरवरी तक प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सजंय मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार व नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को बनाने के लिए उन्हें वन विभाग व पीसीबी की अनुमति मिली चुकी है। गौला रोखड़ में हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल, रुद्रपुर समेत कुमाऊं के मुख्य शहरों का वेस्ट आता है। प्लांट को यहां स्थापित करने में कोई खतरा नहीं है। नवंबर में इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है।

हल्द्वानी निवासी हबीबुर्रहमान अंसारी ने मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए हल्द्वानी के गौलापार में रोखड़ क्षेत्र को स्वीकृत किया है। इसे बनाने के लिए नवंबर में टेडर निकाला है। कहा कि जिस क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, वह क्षेत्र गौला नदीं का रोखड़ क्षेत्र है। बरसात के समय यहां बाढ़ आ जाती है और अन्य समय पर यहां सूखा रहता है। प्लांट को यहां बनाने से भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की आंशका है, इसलिए इसे यहीं नहीं बनाया जाए। ने सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए कि संबंधित टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन टेंडर किसी को एलॉट नहीं किया जाएगा।


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