मीडिया को रिपोर्टिंग का अधिकार, मद्रास हाईकोर्ट भाषा के इस्तेमाल पर ध्यान दे

ईसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली, 6 मई (आरएनएस)। चुनाव आयोग द्वारा मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं, अदालत की सुनवाई उतनी ही अहम है जितना कि अदालत का फैसला है।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दो संवैधानिक संस्था है। हमे दोनो को बैलेंस करना होगा। करोना के मामले में सभी हाई कोर्ट ने अच्छा काम किया है। वहीं चुनाव आयोग ने भी चुनाव करा कर डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी की वो करोना के हालात की वजह से था। लेकिन उनकी भाषा सख्त थी। उसकी जरूरत नही थी। हाई कोर्ट को भाषा के इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो कहा वो सिर्फ मौखिक था। रिकॉर्ड का हिस्सा नही था। इसलिए उसे रद्द करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग की मीडिया पर रोक लगाने की मांग खारिज की जाती है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आयोग को भी आदेशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए था। खंडपीठ ने फैसले में मद्रास हाईकोर्ट के संदर्भ में कहा कि टिप्पणी और फैसले में उपयोग की जाने वाली भाषा संवैधानिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए।


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