सार्वजनिक परिवहन के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने एसओपी जारी

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सार्वजनिक परिवहन के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। इसके मुताबिक राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय मार्गों पर पचास फीसद यात्री क्षमता के साथ ही वाहनों को संचालन की अनुमति होगी। इस दौरान वाहनों के संचालक द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकर द्वारा निर्धारित दर पर ही किराए की वसूली की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक यात्रा शुरू और खत्म करने पर वाहन को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। वाहन के चालक और परिचालक को मास्क, ग्ल्व्स का उपयोग करना होगा। अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय यात्रा करने की स्थिति में वाहन में प्रवेश करने वाले हर यात्री की थर्मल स्केनिंग के साथ ही हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा।

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