सरसों तेल का सैंपल फेल, विक्रेता व उत्पादनकर्ता पर जुर्माना

पौड़ी। सरसों के तेल का सैंपल फेल होने पर अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी ने विक्रेता व उत्पादनकर्ता पर अर्थदंड लगाया है। कहा कि 15 दिनों के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी इला गिरी ने बताया कि अभिहित अधिकारी द्वारा बुआखाल में निरीक्षण के दौरान एक पिकअप गाड़ी वाहन रोककर निरीक्षण किया गया। जिसमें खाद्य सामग्री चीनी, तेल, बेसन आदि थी। अभिहित अधिकारी ने कच्ची घानी सरसों तेल का सैंपल लेते हुए राजकीय विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रूद्रपुर को जांच के लिए भेजे। बताया कि लैब में कच्ची घानी सरसों तेल (पैक्ड ) का सैंपल फेल हो गया। जिस पर विक्रेता व उत्पादकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखने को कहा गया लेकिन विक्रेता ने अपना पक्ष नहीं रखा जबकि उत्पादनकर्ता ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा जोभी अर्थदंड लगाया जाएगा वह भुगतने को तैयार है। अभिनर्णायक अधिकारी ने उत्पादकर्ता बालाजी उद्योग, छांग जिला रेवाडी हरियाणा पर दो लाख व विक्रेता संदीप जैन, जैन एन्टर प्राइजेज, नजीबाबाद रोड कोटद्वार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बताया कि 15 दिन के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।

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