सरकार जहां चाहे एनसीसी अकादमी बनाए : हाईकोर्ट

हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने टिहरी की बजाय पौड़ी जिले में एनसीसी अकादमी बनाये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनवाई के बाद निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि यह नीतिगत मामला है। सरकार जहां चाहे वहां अकादमी स्थापित कर सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि केन्द्र की ओर से वर्ष 2018 में प्रदेश में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी बनाने को कहा गया। इसके लिए 6.0 हेक्टेअर भूमि उपलब्ध कराने को कहा था। जिसके क्रम में प्रदेश सरकार की ओर से टिहरी जिले के श्रीकोट में अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 40 ग्रामीणों की ओर से लगभग 4.0 हेक्टेअर भूमि उपलब्ध कराने की बात कही, जबकि 2.0 हेक्टेअर सरकारी भूमि थी। स्थायी अधिवक्ता बीएस परिहार ने न्यायालय को बताया गया कि ग्रामीणों की ओर से मुआवजा के साथ ही प्रत्येक परिवार को रोजगार देने की शर्त रखी गई, जिसे अकादमी ने अस्वीकार कर दिया।


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