सहस्रधारा मार्ग के चौड़ीकरण हेतु पेड़ों के कटान पर 22 अगस्त तक रोक: हाईकोर्ट

Nainital High Court

नैनीताल। हाईकोर्ट ने बुधवार को देहरादून सहस्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 22 अगस्त तक पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार व याचिकाकर्ता को 16 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। सरकार की ओर से बुधवार को कोर्ट में जवाब पेश किया गया। अब मामले में 22 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी समाजसेवी आशीष गर्ग ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून जोगीवाला से खिरसाली चौक होते हुए सहस्रधारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है। देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। हर जगह हीट आईलैंड विकसित हो रहे हैं। तापमान में बढ़ोत्तरी भी देखी जा रही है। एक ओर सहस्रधारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के प्रस्तावित कटान से पूरा सहस्रधारा तक का रास्ता बंजर हो जाएगा। इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए। बुधवार को सुनवाई में कोर्ट ने 22 अगस्त तक पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है।

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