
काशीपुर (आरएनएस)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं द्वितीय अपर जिला जज रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले वन दरोगा के परिजनों को 37.50 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह राशि संबंधित बीमा कंपनी द्वारा अदा की जाएगी।
अमानगढ़ रेंज में तैनात 57 वर्षीय वन दरोगा श्रीपाल उर्फ राम सिंह 12 जुलाई 2024 को ड्यूटी के दौरान काशीपुर-जसपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन चौकी मकोनिया जा रहे थे। रास्ते में राजा जी पेट्रोल पंप के पास लघुशंका के लिए रुकने के दौरान पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
घटना के बाद मृतक के पुत्र राहुल कुमार ने थाना जसपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद मृतक की पत्नी और पुत्रों ने अधिवक्ता अब्दुल सलीम के माध्यम से क्लेम याचिका दायर की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने मृतक की पत्नी, प्रत्यक्षदर्शी गवाह और क्षेत्राधिकारी अमानगढ़ के साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। अदालत ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर माना कि हादसे से परिवार को गंभीर आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है।
इस आधार पर न्यायालय ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 37.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

