Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • हरिद्वार
  • सास को आग लगाकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी दामाद को तीन वर्ष की सजा
  • हरिद्वार

सास को आग लगाकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी दामाद को तीन वर्ष की सजा

RNS INDIA NEWS 19/12/2023
rns featured image new

हरिद्वार(आरएनएस)।  पत्नी से कहासुनी पर सास को आग लगाकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी दामाद को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने दोषी दामाद देवेंद्र को तीन साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दामाद पर मायके आई पत्नी से झगड़ा कर जानलेवा हमला करने का आरोप था।शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि सात जून 2021 को बहादराबाद स्थित गार्डन कॉलोनी निवासी महिला ओमबती पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जान से मारने का प्रयास किया गया था। आरोप लगाया था कि दामाद का मायके आई हुई अपनी पत्नी सविता से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सास ओमबती को जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद दामाद मौके से भाग गया था। उसका आधार कार्ड और डीएल वहीं गिर गया था। चोटिल सास को जली अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे। चोटिल ओमबती की पुत्री और दोषी की पत्नी शिकायतकर्ता सविता ने अपने पति देवेंद्र पुत्र ईलम सिंह निवासी मौहल्ला जनकपुरी थाना सिविल लाइन मुज्जफरनगर यूपी व उसके साथी संजय के खिलाफ उसकी मां को जान से मारने और गंभीर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद बहादराबाद पुलिस ने देवेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे में सरकारी पक्ष ने सात गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उक्त सजा सुनाई। वहीं, जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दामाद को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: चोरी हुआ लोडेड ऑटो बरामद, आरोपी दबोचा
Next: छात्रों की मांग पर संस्कृत विवि ने बढ़ाई परीक्षा फार्म जमा करने की तिथि

Related Post

rns featured image new
  • हरिद्वार

पुलिस पेंशन, पत्रकार भत्ता और एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर भाकियू का प्रदर्शन

RNS INDIA NEWS 11/06/2026 0
rns featured image new
  • हरिद्वार

हरिद्वार में हो रही थी इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग की तैयारी, बोर्ड देख भड़के लोगों ने किया हंगामा

RNS INDIA NEWS 11/06/2026 0
rns featured image new
  • हरिद्वार

यूकेएसएसएससी की स्नातक परीक्षा 14 जून को, हरिद्वार के 53 केंद्रों पर बैठेंगे अभ्यर्थी

RNS INDIA NEWS 11/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 12 जून
  • नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप
  • युवती को ब्लैकमेल कर धमकी देने के आरोपी पर केस
  • जनता के विश्वास की जीत है नरेंद्रनगर का जनादेश, 50 सीटों के साथ लौटेगी भाजपा: सुबोध उनियाल
  • हिंदुत्व की रक्षा के लिए तीन बच्चे पैदा करें: तोगड़िया
  • यूकेएसएसएससी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा, निष्पक्ष संचालन के दिए निर्देश
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.