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रिफाइंड ऑयल कंपनी पर 5 लाख तो विक्रेता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

RNS INDIA NEWS 13/11/2020
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पौड़ी। न्याय निर्णायक अधिकारी पौड़ी की अदालत ने गुजरात की एक तेल निर्माता कंपनी पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। कंपनी के तेल सोयाबीन रिफाइंड ऑयल न्यूट्रेला को मानकों के तहत खरा नहीं पाया गया थ। तेल विक्रेता पर भी 50 हजार का जुर्माना लगाया है। पौड़ी जिला मुख्यालय पौड़ी में 16 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने कंडोलिया स्थित एक दुकान से सोयाबीन रिफाइंड ऑयल न्यूट्रेला का सैंपल लिया। जिसे जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा। 27 अगस्त 2016 को सैंपल की रिपोर्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। जांच रिपोर्ट में न्यूट्रेला तेल में साबुनीकरण (चिकनाहट) मानक से अधिक पाया गया। विभाग ने विक्रेताओं से तेल के दोबारा सैंपलिंग को लेकर नोटिस भेजा, लेकिन किसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद विभाग ने फेल सैंपल के मामले में तेल निर्माता कंपनी व विक्रेता के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी डा. एसके बरनवाल की अदालत में वाद दायर किया। अदालत ने सभी पक्षों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर तेल निर्माता कंपनी व विक्रेता पर जुर्माना लगाया। न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी डा. एसके बरनवाल ने बताया कि अदालत ने तेल निर्माता कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड गांधीग्राम, भुज गुजरात पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि तेल विक्रेता कंडोलिया बाजार पौड़ी संजय सिंह रावत पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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