Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • अर्थ जगत
  • आरबीआई ने इस अरबन को-अपरेटिव पर लगाई पाबंदी, 1,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक
  • अर्थ जगत

आरबीआई ने इस अरबन को-अपरेटिव पर लगाई पाबंदी, 1,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक

RNS INDIA NEWS 20/02/2021
default featured image

मुंबई, 20 फरवरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही ग्राहक अपने बचत खाते से 1,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। यह निर्देश छह महीने के लिए जारी रहेंगे। सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है। आरबीआई ने कहा कि उसने बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को यह निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है। नियामक ने कहा, हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं। डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है।
आरबीआई ने कहा कि बैंक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा। ये निर्देश 19 फरवरी, 2021 की शाम से छह महीने के लिए प्रभाव में रहेगा जो आगे समीक्षा पर निर्भर करेगा।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: आम जनता को फिर रूलाने लगा प्याज, नासिक मंडी में 45 रुपए किलो पहुंचा रेट, पूरे देश में कीमतें बढऩे के आसार
Next: अल्मोड़ा पुलिस की सतर्कता से ढाई लाख की चरस के साथ 2 गिरफ्तार

Related Post

default featured image
  • अर्थ जगत
  • राष्ट्रीय

बजट 2025: 200 कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर मिलेगी छूट

RNS INDIA NEWS 01/02/2025
default featured image
  • अर्थ जगत
  • राष्ट्रीय

बजट 2025: किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से बढक़र 5 लाख हुई, अन्नदाताओं को मिली यें सौगातें

RNS INDIA NEWS 01/02/2025
default featured image
  • अर्थ जगत
  • राष्ट्रीय

बजट 2025: इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान, 12 लाख तक की आय कर मुक्त हुई

RNS INDIA NEWS 01/02/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • पर्यावरण संरक्षण सुधार एवं जागरुकता विषय पर प्रदर्शनी आयोजित
  • अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न स्थलों पर आयोजित हुए जागरूकता शिविर
  • सचिव ने की अल्मोड़ा जनपद में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा
  • पीएम मोदी ने की धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत, किसानों ने देखा सीधा प्रसारण
  • संघ का स्वयंसेवक किसी जाति, धर्म या भाषा के भेदभाव में विश्वास नहीं करता: सुनील
  • संगीत, संवाद और रचनात्मकता से सजा अल्मोड़ा साहित्य महोत्सव का दूसरा दिन

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.