क्वारन्टीन सेन्टर में शराबखोरी मामला, मुकदमा दर्ज

गैरसैंण। भराड़ीसैण स्थित क्वारन्टीन सेंटर में शराबखोरी के मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। खबर वाइरल होने के बाद नायब तहसीलदार राकेश पल्लव जहॉ आपदा प्रवंधन एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने की बात कर रहे हैं वहीं इस घटना पर दो दिन का समय गुजरने के बाद भी कार्यवाही नही किये जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्णप्रयाग व घाट क्षेत्र से 4 कोविड संक्रमितों को भराड़ीसैण क्वारन्टीन सेंटर लाया गया। शाम को भोजन के साथ चारो लोग कमरे में शराबखोरी कर रहे थे कि सेंटर से ही किसी व्यक्ति ने उनकी पार्टी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। क्वारंटीन सेंटर में चल रही शराब पार्टी की फोटो सार्वजनिक होने के साथ ही चर्चा मे आ गई। इस सम्बंध में गैरसैंण उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कोविड सेंटर प्रभारी डॉ फिरोज खान द्वारा पुलिस थाने में दर्ज तहरीर के आधार पर नायब तहसीलदार को जांच के साथ ही मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए। इस सम्बंध में नायब तहसीलदार राकेश पल्लव ने बताया कि मामला राजस्व क्षेत्र का हिने के कारण पुलिस ने तहसील को सूचित किया जिस पर कार्यवाही करते हुए चारों लोगों के खिलाफ आपदा प्रवंधन एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जब कि शराब कैसे सेंटर तक पहुची, कौन लोग इसमें शामिल हैं अथवा क्या संक्रमित व्यक्ति घर से ही शराब अपने साथ लाये थे इन सब बिंदुओं पर गहराई से जांच की जाएगी।


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