पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाने के आदेश पर रोक

नैनीताल। पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने राज्य सरकार के साथ ही शहरी विकास विभाग और डीएम उत्तरकाशी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
मामले के अनुसार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एक अगस्त 2023 को पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी को सरकार ने पद से हटा दिया था। कोरोना काल में हुए कामों, प्राइवेट वाहनों में तेल भरवाने सहित कई अन्य मामलों में उन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा। सरकार के आदेश को अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने से जुड़े आदेश पर रोक लगा दी है। पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी ने इसे न्याय और लोकतंत्र की जीत बताया। कहा कि सरकार ने राजनीतिक द्वेष के तहत उन पर यह आरोप लगाए हैं।