पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया भुगतान मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
नैनीताल। उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास-भत्ता व अन्य देयकों की वसूली के आदेश का अनुपालन करने को लेकर रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र (रुलक) देहरादून की अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सरकार व पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जबाव दाखिल करने को कहा था । मुख्य सचिव की ओर से 10 सितंबर को इस सम्बंध में जबाव दाखिल कर दिया गया है । जिसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चन्द्र खंडूरी व विजय बहुगुणा ने आवास किराया जमा कर दिया है । जबकि पूर्व सीएम स्व नारायण दत्त तिवारी की पत्नी को भी भुगतान जमा करने का नोटिस दिया है जो अभी तक जमा नहीं हुआ है। सरकार की ओर से पूर्व सीएम को बिजली पानी का बकाया बिल जमा करने को नोटिस दिया गया है।बिजली पानी के बिल कोश्यारी के नाम 11लाख,विजय बहुगुणा के नाम 4 लाख, खंडूरी के नाम 3.89लाख,डॉ निशंक के नाम 10.60लाख व स्व नारायण दत्त तिवारी के नाम 21.75 लाख लंबित हैं । न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है, लिहाजा दो सप्ताह का समय दिया जाए। पूर्व सीएम की ओर से जवाब दाखिल करने को समय मांगा गया। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए नियत कर दी।