पुलिस वाले से मारपीट के दो आरोपी दोषमुक्त
बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने मारपीट और गालीगलौज के आरोपों से दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है। मामले के कांडा थाने में तैनात वादी आरक्षी जगत सिंह की ओर से आरोपी धीरज सिंह और हितेंद्र सिंह राठौर दोनों निवासी मलसूना के खिलाफ थाने में मारपीट और गालीगलौज करने का मामला दर्ज कराया था। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आठ गवाह पेश कराए गए। आरोपी धीरज की पैरवी अधिवक्ता कुंडल धपोला और हितेंद्र की विनोद भट्ट ने की। न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। वहीं धारा 186 के तहत अलग से दाखिल परिवाद की सुनवाई के दौरान आरोपियों के जुर्म कबूल करने पर दोनों को 30-30 हजार के निजी मुचलके और एक-एक जमानती पेश करने पर एक साल की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश सुनाया।