पॉक्सो एक्ट के दोषी चाचा को 20 साल कठोर कारावास की सजा और अर्थदंड

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा

अल्मोड़ा। लैगिंक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त विनोद लमकोटी निवासी चौखुटिया अल्मोड़ा को धारा (5एन)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपया का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है व अभियुक्त पर इसके अतिरिक्त अन्य धाराओं में भी सजा और जुर्माना लगा है। पीड़िता को आर्थिक मुआवजे हेतु न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 10/07/2021 को पीड़िता अपने पड़ोस में बर्थडे पार्टी में गई थी जहाँ से उसके चाचा ने उसे खाना लाने को कहा। जब वह रात को वापस लौटी तो चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाई। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता के जीजा द्वारा थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा को दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से (9) गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल एवं अभिलाषा तिवारी विधि सह परीविक्षा अधिकारी द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई। तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल बहस/पैरवी कर दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। जिस पर विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त विनोद लमकोटी को धारा (5एन)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल का कठोर कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है और इसके अलावा धारा-458, धारा 323 एवं धारा 506 में कठोर कारावास और सात हजार रुपया कुल अर्थदंड, अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


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