अल्मोड़ा: पॉक्सो अधिनियम के आरोपी प्रधानाचार्य को 5 वर्ष की सजा और अर्थदंड
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन कहानी के अनुसार 16 नवंबर 2020 को पीड़िताओं के अभिभावकों द्वारा चाइल्डलाईन के डायरेक्टर को फोन पर सूचना दी गई थी कि उनके बच्चे राजकीय इण्टर काॅलेज बिनोली स्टेट में पढ़ते हैं तथा वहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य प्रमोद दुर्गापाल द्वारा बच्चों को गाली गलौच व गलत तरीके से छुआ जाता है तथा उनके द्वारा देर रात तक काॅल व व्हाट्सअप मैसेज भी भेजे जाते हैं। उक्त सूचना पर चाइल्डलाईन की टीम ने पीड़िताओं के घर जाकर उनसे पूछताछ की गई तो पीड़िताओं ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य अभियुक्त प्रमोद कुमार दुर्गापाल के द्वारा देर रात तक फोन व व्हाट्सअप पर अश्लील मैसेज भेजते हैं। मामले में एक पीड़िता ने उक्त मामले की एक तहरीर राजस्व निरीक्षक स्याल्दे अल्मोड़ा को दी जिसके आधार पर राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अपराध संख्या-01/2020 अन्तर्गत धारा 354घ ता0हि0 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 11(4) के तहत अभियुक्त प्रमोद कुमार दुर्गापाल के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मामला महिला सम्बन्धित अपराध होने के कारण जिलाधिकारी के आदेश से उक्त मामले की अग्रिम विवेचना रेगुलर पुलिस को स्थानान्तरित की गई। जिसकी विवेचना थाना चौखुटिया में तैनात उपनिरीक्षक ज्योति कोरंगा द्वारा की गयी। विवेचनाधिकारी ने पीड़िताओं के बयान अंकित किये तथा उनकी जन्म तिथि से सम्बन्धित उनकी दसवीं परीक्षा की अंकतालिका प्राप्त की तथा पीड़िताओं के धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 354क ता0हि0 व धारा 9च/10 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी और पीड़ितों के न्यायालय के समक्ष धारा-164 के बयान दर्ज कराए गए तथा मामले से सम्बन्धित अभियुक्त प्रमोद कुमार दुर्गापाल को चम्पानगर तहसील स्याल्दे उसके किराये के घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला इस मामले में अभियोजन की ओर से (11) गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा, द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई। तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त प्रमोद कुमार दुर्गापाल पुत्र स्व0 उर्वा दत्त दुर्गापाल निवासी सिविल लाईन थाना कोतवाली रामनगर, जिला नैनीताल को धारा-9 (च) धारा-10 पाॅक्सो अधिनियम के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 20,000/(बीस हजार रू0) के अर्थदण्ड व धारा 11 (पअ) धारा-12 पॉक्सो अधिनियम के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/(दस हजार रू0) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी और ये दोनों सजाऐं साथ-साथ चलेंगी।