पौड़ी गढ़वाल में वन विभाग के निर्माण पर हाईकोर्ट से रोक

नैनीताल। हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल के वन पंचायत निशणी की भूमि पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नाम पर बहुमंजिला भवन बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाते हुए सरकार से 16 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही बगैर कोर्ट की अनुमति के निर्माण कार्य न कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार ग्राम निशणी, जिला पौड़ी गढ़वाल निवासी कुलदीप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। कहा कि वन विभाग की ओर से वन पंचायत निशणी की भूमि पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नाम पर एक करोड़ आठ लाख की लागत से बहुमंजिला भवन बनाया जा रहा है। इसको बनाने के लिए करीब तीन सौ से अधिक पेड़ भी काटे गए हैं। यहां निर्माण के लिए वन विभाग की ओर से किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली गई है। सरकारी धन का दुरप्रयोग किया जा रहा है। यह भूमि फॉरेस्ट की न होकर वन पंचायत की है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।


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