कोविड-19 से बचाव को जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के आदेश

नैनीताल। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से कोविड-19 से बचाव के लिये जारी दिशा निर्देशों का हाईकोर्ट परिसर में कड़ाई से अनुपालन करने के आदेश दिए हैं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि हाईकोर्ट परिसर में अक्सर कुछ स्टाफ, अधिवक्ताओं और अन्य द्वारा मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों में थूकने व सेनेटाइजर का उपयोग न करने की शिकायतें मिल रही हैं, जो दंडनीय है। उन्होंने ऐसे मामलों पर नजर रखने के लिये रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मैनेजमेंट अधिकारी व एल आई यू प्रभारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जो कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे लोंगों पर नजर रखकर अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को देंगे ।
उन्होंने रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और अधिकारियों को छोड़ अन्य कर्मचारियों को रोटेशन के मुताबिक ड्यूटी पर बुलाने को कहा। जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को कम से कम बुलाने को कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट परिसर में आने के बाद कर्मचारी ड्यूटी अवधि में हाईकोर्ट से बाहर नहीं जाएगा और न ही कर्मचारी एक दूसरे अनुभाग में जाएंगे। कार्यालय कक्ष रोज सेनेटाइज होंगे और कार्यालय के बाहर सेनेटाइजर रखा होना आवश्यक होगा। हाईकोर्ट के गेट नम्बर 2 से केवल हाईकोर्ट स्टाफ, सरकारी अधिवक्ता व मुकदमे की पैरवी के लिये आये अधिवक्ता ही प्रवेश कर सकेंगे।

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