पौड़ी में स्टोन क्रशर का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करें: हाई कोर्ट

नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुवार को पौड़ी जिले के बिजनी में मानकों के इतर संचालित स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम पौड़ी गढ़वाल व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित रिपोर्ट 7 दिसंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्टोन क्रशर संचालक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार बिजनी निवासी राजेंद्र सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने मानकों के विरुद्ध स्टोन क्रशर को चलाने की अनुमति दी है। यह स्टोन क्रशर राजाजी नेशनल पार्क के दस किलोमीटर के दायरे में संचालित किया जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की ओर से इको सेंसटिव जोन में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी इसे चलाने की अनुमति दी गई है, जोकि नियम विरुद्ध है। क्रशर को यहां से हटाया जाए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि स्टोन क्रशर के संचालन से पर्यावरण व जंगली जानवरों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि जंगली जानवर आबादी तक पहुंच रहे हैं। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि तय की है।

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