डीएलएड अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से राहत, सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

नैनीताल। एनआइओएस डीएलएड से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके सरकारी शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया है। राज्य के 37000 अभ्यर्थी अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। हाई कोर्ट ने गुरुवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पदों की नियुक्ति पत्र की काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर तय की गई सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। अभी 2648 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 10 फरवरी 2021 में एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार डीएलएड (NIOS) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त शासनादेश के खिलाफ नैनीताल निवासी नंदन सिंह बोहरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश चंद्र गुरुरानी, संगीता देवी और गुरमीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीडी बहुगुणा ने कोर्ट को बताया कि 2019 में एनआइओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से इन अभ्यर्थियों ने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इस डिग्री को मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार व एनसीटीआई में मान्यता दी थी। इससे पहले मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020, एनसीटीआई ने 6 जनवरी 2021 तथा 15 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव ने उनको सहायक अध्यापक प्राथमिक में शामिल करने को कहा था पर सरकार ने 10 फरवरी 2021 को यह कहते हुए उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया कि सरकार के पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा हो चुके थे। सहायक अध्यापक प्राथमिक में 2648 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।
गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। और राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में इन्हें काउंसिलिंग में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। इस आदेश से करीब 37 हजार डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।