अल्मोड़ा में एक और कंटेनमेंट जोन घोषित

उप जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट, जैती/ भनोली द्वारा आज दिनांक 24 सितंबर 2020 को तहसील भनोली के ग्राम काभड़ी जिसकी सीमा ग्राम मेलगांव एवं टकोली से लगी हुई है एवं इस ग्राम से लगे धनिया आरासलपड़ मोटर मार्ग को स्थान 1- दन्या आरासलपड़ मोटर मार्ग से टकोली को जाने वाले पैदल मार्ग छीना तोक तथा 2- ग्राम काभड़ी की सीमा समाप्त होने वाले स्थान लोटियाल तोक जहां पर दीवान राम पुत्र तुलाराम का मकान है कि परीक्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

उनके द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि उक्त ग्राम के क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी-बारी से खुली रहेंगी इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 1 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन में स्थित दुकान तक जा सकेगा मुक्त समय अवधि उपरांत उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोंस में निवासरत व्यक्तियों का पैदल अथवा वाहन द्वारा अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त क्षेत्र के निवासी थे सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग तथा उनके संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान हुए बिना अन्य स्थान पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में वाहनों और अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्ण प्रतिबंधित है।


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