
उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव द्वारा आज दिनांक 22 सितंबर 2020 को राज्य में कोरोनावायरस के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति कर दी गई है। शासन द्वारा आज जो यह आदेश जारी किया गया है वह कल दिनांक 23 सितंबर 2020 से प्रभावी होगा। इस आदेश के तहत पर्यटकों को 2 दिन होटलों अथवा होमस्टे में अनिवार्य रूप से ठहरने की शर्तों को हटा दिया गया है।
इस आदेश के तहत पर्यटकों को होटलों एवं होमस्टे में ठहरने हेतु कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। हालांकि थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजिंग से संबंधित सभी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त होटल एवं होमस्टे द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार पर्यटकों को ठहरने हेतु आवश्यक प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं।
यदि होटल अथवा होमस्टे में कोई पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो होटल प्रबंधन अपनी तरफ से यथाशीघ्र जिला प्रशासन को इस संबंध में सूचित करेगा।

उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव द्वारा आज दिनांक 22 सितंबर 2020 को राज्य में कोरोनावायरस के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति कर दी गई है। शासन द्वारा आज जो यह आदेश जारी किया गया है वह कल दिनांक 23 सितंबर 2020 से प्रभावी होगा। इस आदेश के तहत पर्यटकों को 2 दिन होटलों अथवा होमस्टे में अनिवार्य रूप से ठहरने की शर्तों को हटा दिया गया है।
इस आदेश के तहत पर्यटकों को होटलों एवं होमस्टे में ठहरने हेतु कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। हालांकि थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजिंग से संबंधित सभी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त होटल एवं होमस्टे द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार पर्यटकों को ठहरने हेतु आवश्यक प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं।
यदि होटल अथवा होमस्टे में कोई पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो होटल प्रबंधन अपनी तरफ से यथाशीघ्र जिला प्रशासन को इस संबंध में सूचित करेगा।
