नशा मुक्ति केंद्र के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर झनकईया पुलिस ने नींव नशा मुक्ति केंद्र के संचालक अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छह दिन पूर्व नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती फरुर्खाबाद के युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय प्रशासन ने सेंटर की जांच कर क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सेंटर संचालित नहीं होने के कारण सील कर दिया गया था। लोहियाहेड मार्ग स्थित नींव नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती उत्तर प्रदेश फरुर्खाबाद निवासी भाष्कर यादव की 18 जुलाई को मौत हो गई थी। 20 जुलाई को एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मौजूद डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकृत नहीं है। सेंटर में किसी सक्षम नियमित चिकित्सक की भी नियुक्ति नहीं है। निरीक्षण के बाद प्रशासन ने यहां भर्ती 30 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और सेंटर को सील कर दिया। उप जिला चिकित्सालय की चिकित्साधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने केंद्र संचालक अनिल थापा, सचिव आकाश देऊपा एवं कोषाध्यक्ष राम सिंह राणा के विरुद्ध धारा 304-ए, 323 व 336 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।


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