नगर निगम के पूर्व ठेका कर्मी को दो साल कैद

रुड़की।  फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नगर निगम के पूर्व ठेका कर्मचारी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया है। पूर्व कर्मचारी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि रुड़की निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि नगर निगम के ठेकेदार के तहत कार्य करने वाले कर्मचारी विशाल पुत्र विजय कुमार निवासी शक्ति विहार कॉलोनी ने 14 जनवरी 2020 को देर रात नाबालिग पुत्री को छत पर अकेला पाकर छेड़छाड़ की थी। पुत्री के शोर मचाने पर विशाल छत से कूदकर फरार हो गया था। कोतवाली में विशाल के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

पुलिस ने कोर्ट में 2 फरवरी 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष कई सबूत और गवाह पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने विशाल को छेड़छाड़ का दोषी पाया। विशाल को दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई जबकि पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं भुगतने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।