नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) एंव जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारवास की सजा के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिये हैं। विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि 30 मई 2019 को नैनबाग क्षेत्र के एक गांव के विपिन पंवार (32) पुत्र महिपाल सिंह पंवार जो अपने गांव में ही परचून की दुकान चलता है, उसने एक नौ वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय नाबालिग के पिता गांव में ही मजदूरी पर गये हुये थे। दोपहर को नाबलिग के पिता जब घर खाना खाने आये तो उनकी बेटी रो रही थी, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा की बेटी क्यों रो रही है तो उनकी पत्नी ने बताया कि गांव में परचून की दुकान चलाने वाले विपिन ने दुकान के पास बने कमरे में उनकी बेटी के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया है।

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