नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज

हरिद्वार। नाबालिग लडक़ी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट/एडीजे अंजली नौलियाल ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि चार अक्तूबर 2020 में कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में एक नाबालिग लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी पीडि़ता का कोई पता नहीं चला था। आरोपी अंकुश उर्फ आशु पुत्र रामकृष्ण उर्फ रामकुमार निवासी ग्राम भग्गूवाला थाना मंडावली बिजनौर यूपी, हाल पता इंद्रा बस्ती खडख़ड़ी कोतवाली हरिद्वार पर बहला फुसलाकर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा था। पीडि़त लडक़ी ने सारी आपबीती वहां मौजूद लोगों व परिजनों को सुनाई थी। शिकायतकर्ता ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करने के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट/एडीजे कोर्ट न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी अंकुश उर्फ आशु की जमानत याचिका खारिज कर दी है।