नाबालिग लड़की और युवक की हत्या में दो को उम्रकैद

हरिद्वार। युवक और नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को छुपाने के मामले में तृतीय अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 9 नवंबर 2013 को शिकायतकर्ता युसूफ निवासी गुर्जर बस्ती ने पथरी थाने में एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि वह तीन माह से ग्राम दोगीवाला के पास रह रहा है। रोजाना की तरह सात नवंबर 2013 की रात नौ बजे वह अपने परिवार वालों के साथ घर में सोया था। उसकी 15 वर्षीय पुत्री अलग से चारपाई पर सो रही थी। तड़के चार बजे जब उसकी नींद खुली तो पुत्री चारपाई पर नहीं थी। काफी तलाश करने पर नहीं मिली थी। पुलिस ने जांच के बाद तीन आरोपियों लियाकत, जफर और साजिद पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने का केस दर्ज किया था। उसके बाद पुलिस ने लियाकत, जफर, अब्दुल गनी और वजीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लियाकत और जफर ने पुलिस को बताया था कि अब्दुल गनी और वजीर ने नाबालिग लड़की और युवक साजिद की हत्या करने और साजिद के पास रखे 45 हजार रुपये रख लेने की बात उनसे कही थी। पुलिस ने वजीर और अब्दुल गनी की निशानदेही पर लड़की और साजिद के शव गुलरघाटी ऋषिकेश से बरामद किए थे। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह और बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए।


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