07/03/2024
नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले को 10 साल की सजा

पिथौरागढ़(आरएनएस)। नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले युवक को न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास एवं 75 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पुलिस ने जानकारी दी कि चमोली जिले के मटई निवासी सौरभ पुरोहित थल की नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया और उसका शारीरिक शोषण किया। जिस पर थल थाने में अभियुक्त के खिलाफ पोक्सो व विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो में सौरभ को दोस सिद्ध पाते हुए 10वर्ष की कठोर कारावास व 75 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस मामले में लोक अभियोजक पॉक्सो प्रेम सिंह भंडारी ने पैरवी की।