
जबलपुर, 14 मार्च (आरएनएस)। मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा कि विवाहिता पुत्री को भी अनुकंपा निुयक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने पुलिस मुख्यालय का आदेश निरस्त कर दिया। जबलपुर निवसी प्रीति सिंह ने याचिका में बताया था कि उसकी मां मोहिनी सिंह सतना जिले के कोलगवां थाने में एएसआई थी। गत 24 अक्टूबर 2014 को ड्यूटी जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। 22 जनवरी 2015 अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन पीएचक्यू ने खारिज कर दिया था।