टाली गई किस्तों पर बैंकों के ब्याज लेने पर फैसला 2-3 दिन में

केंद्र ने न्यायालय से कहा
नयी दिल्ली,28 सितंबर (आरएनएस)। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीमकोर्ट को बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऋण की किस्त टालने की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने पर 2-3 दिन में फैसला होने की संभावना है। शीर्ष अदालत ने टाली गई किस्तों पर ब्याज लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र से निर्णय को रिकॉर्ड में लाने और संबंधित पक्षकारों को हलफनामा देने को कहा। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि इस मामले में बहुत गंभीरता के साथ विचार किया गया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद उन्नत स्तर पर है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह विभिन्न उद्योगों, व्यापार संघों और व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 5 अक्तूबर को करेगी। पीठ में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह भी शामिल हैं। पीठ ने सरकार के वकील से कहा, ‘‘हम सोमवार (5 अक्तूबर) को मामले की सुनवाई करेंगे। आपकी जो भी नीति है, जो भी आप चाहते हैं, उसे बताइए। हम इस मामले को सोमवार को सुनेंगे। हम आगे कोई स्थगन नहीं चाहते हैं।