मिलावटी सामान बेचने पर लगाया 45 हजार का जुर्माना

पौड़ी। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने कोटद्वार के एक व्यापारी पर 45 हजार का जुर्माना लगाया है। कहा कि 15 दिनों के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने बताया कि अभिहित अधिकारी पौड़ी ने बीती 5 जुलाई को शिवांश प्रोविजनल स्टोर बेलाडाट कोटद्वार का निरीक्षण कर सूजी का सैंपल लिया था। सैंपल जांच के लिए राजकीय विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर को भेजा गया था। लैब मेंम सूजी का सैंपल फेल हो गया। जिस पर संबंधित व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे लेकिन व्यापारी ने अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद व्यापारी को एक और मौका दिया गया। जिस पर व्यापारी ने 29 को अपना पक्ष रखा। बताया कि संबंधित व्यापारी चंद्रपाल सिंह, शिवांश प्रोविजनल स्टोर बेलाडाट कोटद्वार पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लघंन करने पर 45 हजार का जुर्माना लगाया गया है। कहा कि 15 दिनों के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।

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