ममेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपित को उम्रकैद, एक लाख का अर्थदंड भी लगा

बागेश्वर। ममेरे भाई की हत्या और शिनाख्त मिटाने को शव जलाने के एक आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नगरिया कला, इज्जतनगर निवासी दानिश पुत्र मेहंदी हसन गरुड़ तहसील के बैजनाथ में टाइल्स लगाने का काम करता था। उसने अपने रिश्ते के ममेरे भाई राशिद पुत्र नवी अहमद निवासी बहेड़ी, उप्र की हत्या कर दी थी। घटना 18 फरवरी 2021 की है। मृतक के पिता ने बैजनाथ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया। एसओ कैलाश बिष्ट ने मामले की जांच शुरू की। दानिश से पूछताछ की गई और उसने जो कहानी बताई, उससे पुलिस के रौंगटे खड़े हो गए। मृतक राशिद का शव अणां के जंगल से जला, सड़ा-गला और पत्थरों से दबा पुलिस ने एक मार्च 2021 को बरामद किया। आरोपित ने विरुद्ध मृतक की शिनाख्त मिटाने के लिए 20 फरवरी को पेट्रोल से उसे आग लगाई और पत्थरों से दबा दिया था। जिला सहायक अधिवक्ता पीबी उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले में 11 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बयानों, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और पत्रावली में मौजूद साक्ष्य के आधार पर दानिश को दोषी करार दिया।