माह में चार दिन देरी से कार्यालय आने पर हो सकती है कार्रवाई
रजिस्टर में दर्ज करना जरुरी है क्षेत्र भ्रमण का विवरण
काशीपुर। सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी महीने भर में चार या उससे अधिक दिन देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। क्षेत्र भ्रमण में जाने से पूर्व संबंधित कर्मी को रजिस्टर में विवरण दर्ज करना आवश्यक है। प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी इस आश्य के शासनादेश की प्रति आरटीआई में काशीपुर के एक्टीविस्ट नदीम उद्दीन को उपलब्ध कराई गई है। आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एड) ने सामान्य प्रशासन विभाग से सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के उपस्थित रहने के समय के सबंध में सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी हरदयाल बुड़ाकोटी ने उन्हें शासनादेश संख्या 478 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई है। 30 जून 2009 को तत्कालीन मुख्य सचिव इन्दु कुमार पाण्डे के हस्ताक्षरों से यह शासनादेश जारी हुआ है। जिसमें देर से आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध मौखिक व लिखित चेतावनी, आकस्मिक अवकाश काटे जाने व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है। अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रभाव अधिकारी की पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि विभिन्न सेवा संबंधी मामलों में पड़ता है। शासनादेश में इसके लिए विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाया गया है।