महिला से अभद्रता व हमला करने वालों पर केस दर्ज करने के आदेश

काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमीन की रंजिश के चलते महिला से अभद्रता कर लाठी डंडों से हमला करने के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिये हैं। पैगा चौकी क्षेत्र निवासी आशा सिंह ने अपने अधिवक्ता आनंद स्वरूप रस्तोगी के माध्यम से धारा 156(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि उसके परिजन जमीन जायदाद को लेकर उससे रंजिश रखते हैं। 23 फरवरी 2020 को वह घर में अकेली थी। इस बीच कुछ लोग उसके घर में घुस आये। एक आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ दिये, दूसरे ने भी अभद्रता की। विरोध करने परआरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। इससे उसका सिर फट गया। शोर-शराबा सुनकर उसका भतीजा व अन्य लोग मौके पर आ गये। इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मामले में पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय ने प्रार्थना स्वीकार कर आईटीआई थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिये हैं।


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