महिला कर्मियों को गर्भवस्था की सूरत में मिली ऑफिस न आने की छूट समाप्त

देहरादून। कोरोना संक्रमण की डर से राज्य के सरकारी कार्यालयों में तैनात महिला कर्मियों को गर्भवस्था की सूरत में मिली ऑफिस न आने की छूट समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए भी अब नियमित रूप से अस्पताल आना अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संदर्भ में आदेश किए गए हैं।
विदित है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने गर्भवती महिला कर्मियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मियों को अपरिहार्य स्थिति में ही ऑफिस आने की व्यवस्था की थी। ऐसी महिला कर्मियों को एक तरह से ऑफिस न आने की छूट दी गई थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद अब सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब महिला कर्मचारियों को भी सामान्य दिनों की भांति नियमित रूप से ऑफिस आना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के बाद अब सोमवार से सभी महिला कर्मचारियों के लिए पूर्व की भांति अपने कार्यालय में हाजिरी देनी होगी। कोरोना संक्रमण की वजह से यह स्थिति तकरीबन सात महीने रही और बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऑफिस नहीं गई। हालांकि अन्य महिला कर्मचारी सामान्य कर्मचारियों की भांति नियमित रूप से कार्यालय जाती रही।


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