लापरवाही से वाहन चलाने का आरोपी दोष मुक्त

ऋषिकेश। लापरवाही से वाहन चलाकर बाइक को टक्कर मारने के मामले में आरोपी लोडर चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के विरोधाभास होने पर दोष मुक्त कर दिया है। अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि 20 अगस्त 2015 को शिकायतकर्ता अनिता उनियाल ने बताया कि उनके पति गिरीश चंद उनियाल बाइक से ऋषिकेश से रायवाला की ओर जा रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रहा एक लोडर टक्कर मारकर भाग गया। घायल पति को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने पर विनोद पुत्र रामसेवक के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया था। अधिवक्ता ने बताया कि अंतिम सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट उर्वशी रावत की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उन सभी में विरोधाभास पाया गया। तमाम दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव में आरोपी विनोद पुत्र रामसेवक निवासी चंद्रेश्वर नगर धोबीघाट, ऋषिकेश को दोषमुक्त कर दिया है।