अल्मोड़ा: लैंगिक अपराध के मामले में अभियुक्त को एक वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार अर्थदंड

अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त अरिन्ताप दास गुप्ता पुत्र जोय दास गुप्ता, निवासी-5 ठाकुर रामकृष्ण लेन, गर्फा कोलकाता, पश्चिम बंगाल को धारा-12 लैंगिक हमलों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 16-09-2019 को पीड़िता कोलकता से पश्चिम बंगाल की ओर से ईस्ट जोन बैडमिन्टन टूनामैन्ट खेलने के लिए टीम व कोच के साथ अल्मोड़ा आई हुई थी तथा दिनांक 19-09-2019 को टूर्नामेंट शुरू हुआ उस दिन अभियुक्त अरिन्ताप दास गुप्ता ने पीड़िता को फोन में मैसेज भेजा तो पीड़िता ने मैसेज भेजने को मना किया तो अभियुक्त ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया जिस पर पीड़िता ने मिलने से भी मना कर दिया। जिसके बाद अभियुक्त ने कई बार पीड़िता को फ़ोन किया और मना करने के बावजूद मिलने को पहुंचा और कमरे में जाकर भी बदसलूकी की। पीड़िता ने अपने घर कोलकाता पहुँच कर अपनी माँ को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। जिसके बाद पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस स्टेशन को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली अल्मोड़ा में 354ए, 354डी, ता.हि. व 12 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त अरिन्ताप दास गुप्ता को 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।


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