किशोरी को भगा ले जाने के दोषी को दो साल की सजा

देहरादून(आरएनएस)।  किशोरी को झांसा देकर भगा ले जाने के दोषी को कोर्ट ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पोक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि सोनू कुमार मूल निवासी नागल जट, हल्दौर जिला बिजनौर के खिलाफ रायपुर थाने में 26 फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप था कि वह पीड़ित की नाबालिग बेटी को भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और नीयत समय में चार्जशीट फाइल की। कोर्ट ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाया।

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