खानपुर विधायक उमेश शर्मा के चुनाव को लेकर जवाब मांगा

नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुवार को खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से एक सप्ताह के भीतर विपक्षी के जवाब दावे पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार देवकी कला लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा गया है कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की। जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर रुपये भी बांटे, इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद एक सप्ताह में आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।