केदारनाथ विधान सभा में बिना अनुमति के जुलूस व सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध
रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। केदारनाथ विधान सभा में होने वाले उप निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही अब बिना अनुमति के जुलूस और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार ने चुनाव में असामाजिक और अवांछनीय तत्वों द्वारा सांप्रदायिक व जातिगत भावनाओं को किसी तरह भंग न किया जाए। इसकी संभावना को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञाएं जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार के आदेश पर जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक का आयोजन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की बिना पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा किसी प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के नहीं बनाएगा। न ही ऐसे समूह में शामिल होगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाठी, बल्लम, चाकू, तलवार या भाला आदि लेकर प्रवेश नहीं होगा साथ ही वह इन्हें अपने पास भी नहीं रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति न तो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जिससे कि शांति भंग होने की संभावना हो। बिना पूर्व अनुमति के जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।