जानलेवा हमले के दोषी को पांच वर्ष की कैद
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हरिद्वार। दीवार को लेकर हुए विवाद की रंजिश पर युवक की हत्या के लिए फायरिंग करने के मामले में जनपद न्यायाधीश एसके त्यागी ने हमलावर संदीप कुमार को दोषी करार दिया है। जिला जज ने हमलावर को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि आठ जून 2016 को भगवानपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर वसीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई थी। साढ़े छह बजे शाम वसीम गांव में मतलूब की दुकान पर खड़ा था। उसके बाद आरोपी हमलावर मौके से बंदूक लहराता हुआ वहां से चला गया था। मौके पर मौजूद परिवारवालों और राहगीरों ने वसीम को सरकारी अस्पताल रुड़की भर्ती कराया था। चोटिल वसीम की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर किया था। शिकायतकर्ता शमीम अहमद ने आरोपी हमलावर संदीप कुमार पुत्र चमनलाल निवासी ग्राम मानक माजरा थाना भगवानपुर के खिलाफ अपने भाई को जान से मारने की नीयत से फायर करने का केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके भाई वसीम व आरोपी हमलावर के बीच दीवार को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में हमलावर उसके भाई पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले में जांच करने के बाद आरोपी हमलावर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए।
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